UP: मां-बेटी की हत्या करने वाले शख्स को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, जानें पूरा मामला
UP Crime News: अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी अमजद को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई और उस पर एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
UP Crime: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की एक अदालत ने वर्ष 2015 में एक महिला और उसकी बेटी की सरेआम चाकू से हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राम अवतार यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अमजद को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई और उस पर एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
क्या है मामला?
शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा ने बुधवार को बताया कि नजीबाबाद के अलीपुरा गांव के सलमान ने 20 जून 2015 को नजीबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी मां आयशा और बहन पूजा के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, तभी गांव के रास्ते में उसके रिश्तेदार अमजद ने मोटरसाइकिल रुकवाकर आयशा और पूजा की चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार करके हत्या कर दी थी.
मीडिया रिपोट् के मुताबिक आयशा और पूजा को गंभीर रूप से घायल करने के बाद अमजद सलमान को मारने के लिए छुरा लेकर उसके पीछे दौड़ा. हालांकि इस बीच काफी लोग मौके पर आ आ गए. उन्हें देखकर अमजद सलमान को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया.
गंभीर रूप से घायल आयशा और पूजा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अमजद को खून से सने छुरे के साथ गिरफ्तार किया गया था.
पूजा से शादी करना चाहता था अमजद
सूत्रों के मुताबिक, आयशा ने दूसरी बिरादरी के मुस्तकीम से दूसरी शादी की थी. पूजा आयशा के पहले पति की बेटी थी. अमजद मुस्तकीम का भांजा था और पूजा से शादी करना चाहता था, मगर आयशा इसके खिलाफ थी.
मीडिया रिपोट् के मुताबिक अमजद ने सलमान की मोटरसाइकिल रोककर आयशा से कहा कि तुम मेरे और पूजा के बीच दीवार बन रही हो. आज मैं तुम दोनों मां-बेटी को खत्म कर देता हूं.
(एजेंसी इनपुट के साथ)