UP MLC Election 2023: 5 सीटों के लिए मतदान आज, जानें कैसे होता है विधान परिषद का चुनाव, कौन डाल सकते हैं वोट
UP Legislative Council: देश के 6 राज्यों में - बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना- में विधानसभा के साथ-साथ विधानपरिषद की भी व्यवस्था है. विधान परिषद में विधानसभा का एक तिहाई सदस्य हो सकते हैं.
UP Legislative Council Election: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटों पर आज (30 जनवरी) को मतदान हो रहा है. सुबह 8 बजे से शाम चार बजे तक मतदान डाले जाएंगे. स्नातक क्षेत्र के लिए 3 और शिक्षा क्षेत्र की 2 सीटों के लिए कुल 75 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था. इनमें से 7 प्रत्याशी का पर्चा निरस्त कर दिया गया. वहीं, 5 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है. इसके बाद 63 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.
विधान परिषद के चुनाव के बारे में आम लोगो को कम जानकारी होती है. आज हम आपको विधान परिषद की चुनाव प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देंगे: -
विधान परिषद के बारे में जरूरी बातें:-
-देश के 6 राज्यों में - बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना- में विधानसभा के साथ-साथ विधानपरिषद की भी व्यवस्था है.
-विधान परिषद में विधानसभा का एक तिहाई सदस्य हो सकते हैं.
-यूपी में विधानसभा की 403 सीटे हैं तो यहां अधिकतम विधान परिषद के 134 सदस्य हो सकते हैं.
-विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्यों का होना जरूरी है.
-विधानपरिषद स्थाई सदन होता है यानी इसे भंग नहीं किया जाता सकता है.
-विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिसलेटिव काउंसिल कहा जाता है. इनका औहदा एमएलए (विधायक) के बराबर ही होता है.
विधान परिषद के लिए चुनाव प्रक्रिया
-विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल छह साल के लिए होता है।
-चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 30 साल उम्र होनी चाहिए।
-एक तिहाई सदस्यों को विधायक चुनते हैं। इसके अलावा एक तिहाई सदस्यों को नगर निगम, नगरपालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं।
-1/12 सदस्यों को शिक्षक और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रैजुएट चुनते हैं।
-बाकी के सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं।
यूपी कैसे चुने जाते हैं 100 विधान परिषद सदस्य
-यूपी के 100 विधान परिषद सदस्यों में से 38 सदस्यों के चुनाव में विधायक हिस्सा लेते हैं.
-36 सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और नगर पालिक के प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं.
-8-8 शिक्षक और रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं
-10 सदस्यों को राज्यपाल मनोनित करता है.
बिना पार्टी सिंह के चुनाव
-विधान परिषद के चुनाव में पार्टी सिंबल नहीं होता है.
-उम्मीदवारों का नाम लिखा होता है. जिसके आगे अपनी प्राथमिकता लिखनी होती है.
-जिस उम्मीदवार के आगे सबसे अधिक प्राथमिकता मिलती है वो चुनाव जीत जाता है.
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