Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने नगर निकाय चुनाव के लिए रामपुर में प्रचार के दौरान लोगों से पूछा कि क्या वे चाहते हैं कि उनकी और उनके परिवार की भी इसी तरह हत्या कर दी जाए गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद की तरह कर दी जाए.


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आजम खान ने कहा, ‘तुम मुझसे और मेरे बच्चों से क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि कोई आए और हमारे सिर में गोली मार दे? बस इतना ही रह गया है... निजाम-ए-हिंद बचाओ, कानून बचाओ, कुछ चढ़ाना नहीं है, बस हौसला रखना है. जहां भी आपको रोका जाए, वहीं बैठ जाएं और पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करें.‘


लंबे समय बाद किया चुनाव प्रचार
लंबी बीमारी से जूझ रहे आजम खान लंबे समय के बाद यूपी में आगामी निकाय चुनावों के प्रचार के लिए मंच पर आए. आजम खान ने कहा, ‘हम अपना वोट डालेंगे, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वह भी हमसे दो बार छीना जा रहा है, अगर तीन बार छीन लिया गया तो आपको सांस लेने का भी अधिकार नहीं होगा.‘


आजम खान ने रामपुर नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार फातिमा जबी के लिए प्रचार किया. आजम खान, जो अपने व्यंग्यात्मक बयानों के लिए जाने जाते हैं, ने यूपी और केंद्र दोनों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर हमला किया.


इन्होंने पूरे देश को ठेके पर दे रखा है
आजम खान ने कहा, ‘जो लोग आज कह रहे हैं कि नगर पालिका ठेके पर है, उन्होंने ही पूरे देश को ठेके पर रखा दिया है, लाल किला बिक गया, हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाह बिक गए, रेलवे बिक गई, क्या बचा? सेना ही बची है..’


आजम खान रामपुर सदर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे. राज्य विधानसभा सचिवालय ने इससे पहले अक्टूबर में, एक अदालत द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद खान को सदन से अयोग्य घोषित करने का ऐलान किया था.


कई मामलों में फंसे खान
खान के खिलाफ अप्रैल 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान रामपुर में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.


2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान खान पर मिलक कोतवाली क्षेत्र के खटानगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था.


इससे पहले मई 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजम खान को एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जमीन पर गलत कब्जे से संबंधित था.


(इनपुट - एजेंसी)