नोएडा: अनलॉक के पहले चरण में मॉल्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है. उत्तर प्रदेश में भी सोमवार से मॉल्स खोले जा सकेंगे. इसके लिए गृहमंत्रालय की गाइडलाइन्स का पालन करना होगा. लिहाजा आज मॉल्स में सेनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है. दुकान मालिकों ने अपनी साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था कर ली है.


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इन नियमों का करना होगा पालन
गृहमंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, मॉल के गेट पर सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा. इसके साथ-साथ एंट्री के दौरान ही थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी. स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ asymptomatic कस्टमर ही मॉल के अंदर प्रवेश कर सकेंगे. इसके अलावा, मास्क लगाकर आने वालों को ही मॉल में एंट्री दी जाएगी.


नए नियमों के मुताबिक, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए मॉल में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करना अनिवार्य किया गया है. मॉल के अंदर और बाहर जो शॉप होंगी, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. यही नहीं, एक्सीलेटर पर भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरीके से हो.


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मॉल के भीतर बड़े पैमाने पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी और इस बात को मॉल मैनेजमेंट की तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा. इसके अलावा सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए.


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