देहरादून: प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने शिक्षक भर्ती में युवाओं को एक और मौका दिया है. कोरोनाकाल में ओवरएज हुए प्रशिक्षित बेरोजगारों को शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा. 2200 पद पर चल रही रही भर्ती प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं. 


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सरकार के इस फैसले से उन हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों को फायदा होगा, जिनके लिए आवेदन का आखिरी अवसर था. इस आदेश के जारी होने के बाद अब आयोग आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा सकेंगे. उम्मीदवारों की आयु की गणना एक जनवरी 2020 के आधार पर होगी.


2200 पद पर चल रही भर्ती
बेसिक शिक्षकों के रिक्त चल रहे 2200 पदो पर वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है. कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों के लिए उम्र की बाध्यता में छूट दी गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग में यह लागू नही हो पा रही थी. अब शिक्षा विभाग के निदेशक आर के कुंवर ने इस बाबत सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसका सीधा लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो कोरोनाकाल में ओवरएज होने की वजह से भर्ती प्रक्रिया में शामिल नही हो पा रहे थे.


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आयु सीमा में मिलेगी छूट
शिक्षा विभाग के नए निर्देश ने न केवल अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलेगी बल्कि 29 जुलाई 2011 तक बीएड एवं बीएलएड में दाखिला ले चुके अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. बता दें कि इसके पूर्व हाई कोर्ट ने 50 प्रतिशत से कम अंक में बीएड एवं बीएलएड करने वालो को भी अवसर देने के लिए कहा था. सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी मामला संज्ञान में आने के बाद युवाओं को आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया था. ऐसे में शिक्षा विभाग के नए निर्देश ने बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है. अब दो नई श्रेणी के युवा भी आवेदन कर पाएंगे.


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ऑनलाइन आवेदन की तारीख भी बढ़ेगी
Uttarakhand Basic Shikshak Bharti 2020- बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही उत्तराखंड बेसिक शिक्षक भर्ती 2020 के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. इस उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के तहत करीब 2200 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.


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सरकारी सेवा में 42 साल तक नौकरी का मौका
इससे पहले भी सरकार ने कोराना के कारण लगे लॉकडाउन को देखते हुए 01 जनवरी 2020 से जुलाई 2020 के बीच 42 साल की आयु सीमा पूरी करने वालों को सरकारी सेवा में आवेदन का एक और मौका दिया था. ऐसे अभ्यर्थी भी इस अवधि में विभिन्न विभागों द्वारा रिक्त पदों पर आमंत्रित किए गए आवेदन भर सकेंगे. इस संबंध में सरकार ने शासनादेश जारी किया था. ये छूट एक बार के लिए दी गई है. 


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