Agra News : आगरा के दर्जनों गांव के किसानों के लिए अच्‍छी खबर है. 14 साल बाद अब यहां के किसानों को मुआवजा मिल सकेगा. नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्‍यूनल ने किसानों के हक में फैसला सुनाया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों के हक में अपना फैसला दिया था. 


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नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्‍यूनल का फैसला आया 
दरअसल, यमुना एक्‍सप्रेसवे का निर्माण कर रही जेपी ग्रुप ने एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में कई गांव के किसानों से जमीन तो अधिग्रहीत कर ली, लेकिन मुआवजा नहीं दिया था. एत्‍मादपुर के विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने बताया कि किसानों का मुआवजा न मिलने के बाद उन्‍होंने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने किसानों के हक में फैसला सुनाया था. 


सुप्रीम कोर्ट भी सुना चुका है फैसला 
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों के हक में फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्‍यूनल में मामला चला गया. करीब 14 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अब नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्‍यूनल ने भी किसानों के हित में फैसला सुनाया है. इसके बाद किसानों को दो माह के भीतर करीब 200 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलने का रास्‍ता साफ हो गया है. 


बोर्ड बैठक में प्रस्‍ताव पास होने के बाद मिल जाएगा मुआवजा 
एत्मादपुर के विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह से मुलाकात भी की. यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुआवजे पर सहमति जताई है. बताया गया कि 21 जून को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक होनी है. इसमें मुआवजे का प्रस्‍ताव रखा जाएगा. प्रस्‍ताव पास होने के बाद चार किस्‍तों में किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा. 


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