मो.गुफरान/प्रयागराज: मथुरा (Mathura) स्थित ईदगाह-श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण (Idgah-Shri Krishna Janmabhoomi episode) में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यानी 18 दिसंबर को सुनवाई होगी. आज एडवोकेट कमीशन का प्रारूप व सर्वे का तरीका तय हो सकता है. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन की मंजूरी दी थी. अब अगली सुनवाई में एडवोकेट कमीशन का प्रारूप और सर्वे का तरीका तय हो सकता है.


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दोपहर में होगी सुनवाई
आज हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस होगी. उसके बाद यह तय किया जाएगा कि कौन-कौन कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे. किस तरह से सर्वे का काम पूरा कर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होगी. 


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तय होगा कोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर दो बजे कोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप तय होगा. हाईकोर्ट कोर्ट कमीशन सर्वे का स्वरूप तय करेगा. मंदिर पक्ष के साथ ही मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद रहेंगे. 14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमीशन सर्वे को हाईकोर्ट ने मंजूरी दी है.


इलाहाबाद HC में कैविएट दाखिल
श्रीकृष्ण जन्मभूमि की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल हुई. सर्वे आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की हाईकोर्ट के डिविजन बेंच में संभावित याचिका को लेकर हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल की. कैविएट में हिंदू पक्ष को बगैर सुने कोई भी आदेश पारित नहीं करने का अनुरोध है.


इन बिंदुओं पर हो सकती है सुनवाई


18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में कोर्ट शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के तरीके और एडवोकेट कमीशन में किन नामों को शामिल किया जाएगा. सर्वेक्षण का तरीका क्या रहेगा आदि बिंदुओं पर सुनवाई होनी है. जानकारी के मुताबिक मथुरा से कई पक्षकार रविवार शाम को इलाहाबाद के लिए रवाना हुए.


18 याचिकाओं पर अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर सुनवाई
हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर को मंदिर का ही हिस्सा बताए जाने से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर अयोध्या जन्मभूमि विवाद (Ayodhya birthplace dispute) की तर्ज पर सुनवाई कर रही है. श्रीकृष्ण विराजमान की एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करके सर्वेक्षण कराए जाने की मांग संबंधी अर्जी को 14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी थी.


करीब 350 साल पुराना है विवाद
कृष्‍ण जन्‍मभूमि से जुड़ा विवाद लगभग 350 साल पुराना है. कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह का ये विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है. जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी. कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद में कुल 18 मामले हैं, जिनकी अब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. जिसमें हिन्दू और मुस्लिम पक्ष के अपने-अपने दावे हैं.


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