Agra News: इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को जिला अदालत ने बड़ी राहत दी है. 12 साल पुराने मारपीट मामले में कोर्ट ने राम शंकर कठेरिया को बरी कर दिया है. इससे पहले MP MLA कोर्ट ने इटावा सांसद को 2 साल कैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. एमपीएमएलए कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राम शंकर कठेरिया ने जिला कोर्ट में अपील दायर की थी. सांसद राम शंकर कठेरिया के बरी होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है. 


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क्‍या है पूरा मामला 
बता दें कि भाजपा सांसद व आगरा विश्‍वविद्यालय के प्रोफेसर राम शंकर कठेरिया साल 2016 में आगरा से सांसद थे. 16 नवंबर 2021 को लोगों द्वारा आगरा की विद्युत आपूर्ति संभाल रही टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ अभियान चला रहे थे. इसी दौरान आगरा दिल्ली हाइवे स्थित साकेत मॉल में उनकी टोरेंट कर्मियों से कहासुनी हो गई थी. 


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