मो.गुफरान/प्रयागराज: धार्मिक स्थलों के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत निर्माण से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए हुए अनधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार को इस बाबत जरूरी कदम लेने के भी निर्देश भी दिए हैं. 5 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानो पर धार्मिक स्थलों के नाम पर हुए अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक के प्रयासों की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि धार्मिक स्थलों के नाम पर हुए अनधिकृत निर्माण से सार्वजनिक भूमि कैसे बचेगी? साथ ही कोर्ट ने सरकार से व्यापक योजना और प्रस्तावित परिणामी सरकारी कर्रवाई का खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि सरकार कुछ ऐसे जरुरी कदम उठाए जिससे पब्लिक प्लेस पर इस तरह के अनधिकृत निर्माण न किए जा सके.


विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश 
पांच अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी. अगली सुनवाई से पहले विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. हलफनामा दाखिल नहीं होने पर पक्षकारों को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश रहने का निर्देश दिया गया है. 13 सितंबर 2013 के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई. ये आदेश जस्टिस अजीत कुमार की एकलपीठ ने दिया.


बच्ची ने पहली बार लगाया चश्मा, बेबी का अंदाज और एक्सप्रेशन देख हो जाएंगे फैन


यूपी के इन दो IPS अफसरों ने अमेरिका तक बुलंद किया झंडा, मिलेगा IACP अवॉर्ड


WATCH LIVE TV