Maulana Tauqeer Raza: इलाहाबाद HC से मौलाना तौकीर रजा को झटका, बरेली दंगे के मास्टरमाइंड को कोर्ट में करना होगा सरेंडर
Maulana Tauqeer Raza: मौलाना तौकीर के कोर्ट में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट जारी हुआ. कोर्ट ने बरेली पुलिस को lतौकीर को अरेस्ट कर पेश करने का भी आदेश दिया. बरेली कोर्ट के इसी फैसले को मौलाना ने इलाहाबाद HC में चुनौती दी थी.
मो.गुफरान/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के चीफ (Chief of Uttar Pradesh Ittehad-e-Millat Council) मौलाना तौकीर रजा की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कामयाबी नहीं लगी है. बरेली कोर्ट से जारी हुए गैर जमानती वारंट के खिलाफ तौकीर रजा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दाखिल की थी. याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. मौलाना के खिलाफ जारी दो गैर जमानती वारंट के 27 मार्च तक अमल होने पर भी रोक लगाई गई है. High Court ने मौलाना तौकीर रजा को 27 मार्च या उससे पहले बरेली कोर्ट में सरेंडर कर जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए कहा है.
27 मार्च से पहले सरेंडर
27 मार्च से पहले तौकीर रजा को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना होगा. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरेंडर करने पर बरेली कोर्ट कानून के मुताबिक जमानत अर्जी पर फैसला करेगी. कोर्ट ने सरेंडर के बाद ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तौकीर रजा की जमानत अर्जी पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.
हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
साल 2010 में हुए बरेली दंगे (bareilly riots) का ट्रायल कोर्ट ने तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना है. ट्रायल कोर्ट बरेली ने तौकीर रजा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है. बरेली कोर्ट से जारी हुए गैर जमानती वारंट के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा ने याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी. 19 मार्च को सुनवाई में तौकीर रजा और यूपी सरकार के वकीलों ने दलीलें पेश की. तौकीर रजा की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इस तरह बरेगी दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को बड़ी राहत मिली है.
घर पर पुलिस ने किया नोटिस चस्पा
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 2 मार्च, 2010 को हुए दंगे के दोषी मौलाना तौकीर रजा के घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है. पुलिस ने मौलाना की तलाश में दिल्ली, अजमेर और हैदराबाद तक दबिश देने का दावा किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सकी.
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