प्रयागराज: सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस (SHUATS) के कुलपति डॉ. आरबी लाल को बड़ा झटका लगा है. अपर जिला जज प्रयागराज ने धर्मांतरण के आरोप में दर्ज मामले में आरबी लाल की जमानत खारिज कर दी. जिले के नवाबगंज थाने में आरबी लाल समेत अन्य के खिलाफ धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसके बाद आरबी लाल ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की गुहार लगाई थी. हालांकि, जिला न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है. 


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इस मामले में जेल में हैं बंद 
पूर्व भाजपा नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने 31 दिसंबर को नैनी थाने में एफआईआर लिखवाई थी कि सुबह करीब साढ़े छह बजे वह टहलने के लिए अरैल बांध रोड पर आए थे. उनके साथ उनके दोस्त सर्वेंद्र विक्रम सिंह भी थे. घर लौटते वक्त शुआट्स के कुलपति आरबी लाल फॉर्च्यूनर गाड़ी से अपने दो साथियों के साथ आए और हत्या के प्रयास की नीयत से उसके दो साथियों ने फायरिंग शुरू की. जिसमें दिवाकर और उसके साथी सर्वेंद्र बाल-बाल बच गए. शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीसी को विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.   


धर्मांतरण, मनी लॉड्रिंग समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज 
आरबी लाल पर धर्मांतरण, मनी लॉड्रिंग जैसे गंभीर धाराओं में कुल 27 मुकदमे दर्ज हैं. केवल नैनी थाने में उनके खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं. जबकि कैंट में 2, करछना में 1, सिविल लाइंस में 1, जार्जटाउन में 1 और घूरपुर थाने में 1 मुकदमा दर्ज है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरबी लाल पर साल 1998 में सबसे पहला मुकदमा दर्ज हुआ था. आरबी लाल अपराध संख्या 693/ 23 धारा 307, 504, 427 आईपीसी में वांटेड भी थे. 


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