उत्तर प्रदेश की अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जिससे यहां उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है.


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सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया, जो भाजपा के लिए एक झटका माना जा रहा है. अब मिल्कीपुर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है. यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है.


आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बाबा गोरखनाथ द्वारा दायर की गई याचिका को कोर्ट खारिज कर दिया.  बता दें कि पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ द्वारा हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका लंबित होने के कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की थी.


गोरखनाथ ने 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा के अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने नामांकन पत्रों में विसंगतियों का हवाला दिया था. बाबा गोरखनाथ ने चुनाव याचिका वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी.


इस साल, फैजाबाद (अयोध्या) लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद के निर्वाचित होने के बाद, मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी.


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