रमेश चंद मौर्या/भदोही: ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा जो वर्तमान में आगरा जेल में बंद है. कोर्ट ने जालसाजी के मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जबकि साजिश और धमकी के दूसरे प्रकरण में विधायक को सशर्त जमानत दी गई है.


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ये मामले हैं दर्ज 
बाहुबली विधायक विजय मिश्रा अपने एक रिश्तेदार की फर्म और मकान पर कब्जे के मामले में आगरा जेल में बंद हैं. रिश्तेदार के द्वारा जब यह मुकदमा दर्ज कराया गया था तो उसके बाद तीन अन्य मुकदमे भी विधायक विजय मिश्रा पर दर्ज किए गए थे. जिसमें एक मुकदमा गैंगरेप, दूसरा ग्राम प्रधान के लेटर पैड के दुरुपयोग तीसरा सरकारी जमीन पर कब्जा और चौथा मुकदमा साजिश व धमकी देने के मामले में 120 बी में नामित किया गया था.


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इस मामले में मिली जमानत 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 2 मामलों में विधायक विजय मिश्रा के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र दिया. जिसमें जालसाजी के मामले में कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, जबकि साजिश और धमकी के दूसरे प्रकरण में सशर्त जमानत दी है.


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विधायक के अधिवक्ता ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि 4 मुकदमों में से अभी तक 2 मुकदमों में विधायक को जमानत मिल चुकी है. उन्होंने बताया कि विधायक पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे. उनमें गैंगरेप और ग्राम प्रधान के लेटर पैड के दुरुपयोग के मामले में जमानत नहीं मिल सकी है. उन्होंने कहा कि अभी तक ऊंज थाने में दर्ज जमीन पर कब्जे से जुड़े मामले में जमानत मिली है और गोपीगंज थाने में 120 बी के तहत उनको नामित किया गया था, धमकाने के प्रकरण में उसमें कोर्ट ने जमानत दे दी है.


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