लखनऊ: उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब राज्य में उद्यमियों को महज 72 घंटे के अंदर उद्योगों की स्थापना की मंजूरी मिल सकेगी. प्रदेश सरकार ने 72 घंटे के भीतर उद्योग लगाने की मंजूरी से जुड़े कानून पर अमल के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. इसमें उद्योग स्थापना से जुड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया तय कर दी गई है. अपर मुख्य सचिव (सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम- MSMEs) नवनीत सहगल ने रविवार को आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (Commissioner and Director of Industries) के साथ प्रदेश के समस्त मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को कानून के अनुसार उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ओमप्रकाश राजभर ने BJP को बताया No-1 झूठ पार्टी, कहा- योगी ने UP को गुंडायुक्त बना दिया


कुछ इस तरह होगी उद्योगों के लिए एनओसी की प्रक्रिया
योगी सरकार ने पिछले महीने प्रदेश में उद्योग स्थापना से जुड़ी मुश्किलों के समाधान के लिए यूपी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 (UP MSMEs Industry Act 2020) को लागू करने की मंजूरी दी थी. इस प्रक्रिया के मुताबिक एमएसएमई से जुड़े नए उद्योग की स्थापना (Industry Setup), विस्तारीकरण (Industry Expansion) व विविधीकरण (Industry Diversification) के आवेदन किए जा सकेंगे. उद्यमी अपना आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र व आवश्यक प्रपत्र जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में जमा करेगा. आवेदन का पूरा ब्यौरा एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा. डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति आवेदन पत्रों पर विचार कर अनुमति देगी.


CM के आदेश पर सुदीक्षा भाटी के परिजनों को मिली आर्थिक मदद, सौंपा  20 लाख रुपये का चेक


जिला स्तर पर ही मिल जाएगी उद्योग स्थापना की अनुमति
इस समिति में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अधिशासी अभियंता विद्युत निगम, उप श्रम आयुक्त या सहायक श्रम आयुक्त, क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य औद्योगिक विकास निगम, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय, जिला अग्निशमन अधिकारी बतौर सदस्य होंगे. उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र 72 घंटे के अंदर प्रक्रिया पूरी कर अनुमति जारी करेगा. इस अनुमति पत्र को माना जाएगा कि उद्यमी ने 1000 दिनों के लिए सभी अनुमोदित प्राप्त किए गए हैं. इसी तरह 1000 दिनों के लिए कोई अधिकारी किसी तरीके का निरीक्षण नहीं करेगा. इन 1000 दिनों में उद्यमी को सभी जरूरी क्लियरेंस लेना होगा, इस बीच वह अपना उद्योग शुरू कर सकेगा.


WATCH LIVE TV