बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर (Bulandshahr) के बहुचर्चित चलती कार में गैंगरेप और हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला आया है. केस में पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने तीनों गुनहगारों को फांसी (Capital Punishment) की सजा सुनाई है. इस पूरी घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया था. अब दो साल के बाद आरुषि को इंसाफ मिला है.


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ये थी पूरी घटना
आरुषि को 2 जनवरी, 2018 को ट्यूशन से घर लौटते समय अगवा कर लिया गया था. इसके बाद चलती कार में उसके साथ गैंगरेप (Gangrape) किया गया. गैंगरेप के बाद आरुषि की हत्या कर दी गई. गैंगरेप और हत्याकांड की घटना से पुलिस के भी होश उड़ गए थे. इस घटना ने यूपी की सियासत में उबाल ला दिया. चलती कार में उस मासूम के साथ बारी-बारी से दरिंदगी की गई थी. शव को दादरी क्षेत्र (Dadri) में नहर में फेंक दिया. दादरी कोतवाली क्षेत्र के रजवाहे में 4 जनवरी 2018 को आरुषि का शव पड़ा हुआ मिला था. पुलिस जांच के बाद शव की शिनाख्त की गई और गैर समुदाय के तीन दरिंदों को परिजनों ने गैंगरेप और हत्या में नामजद कराया था. अब दो साल की सुनवाई के बाद कोर्ट से आरुषि को इंसाफ मिल गया है. तीनों दोषियों को मिली सजा के बाद मृतक की मां ने कहा कि वह दरिंदों को फांसी पर लटके हुए देखना चाहती है.


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