बुलंदशहरः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक स्कूल मालिक और प्राचार्य के खिलाफ चार वर्षीय बच्चे को फीस भुगतान में देरी को लेकर कक्षा में कथित तौर पर चार घंटे के लिए बंद करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने रविवार को बताया कि बुलंदशहर स्थित अशोक पब्लिक स्कूल के मालिक अशोक सैनी और प्राचार्य एन भानू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342 और 507 के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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पुलिस अधीक्षक :शहर: वी के तिवारी ने बताया कि दोनों फरार हैं.


लड़के के अभिभावकों की ओर से दर्ज करायी गई शिकायत के अनुसार उसे स्कूल फीस के भुगतान में देरी के लिए कक्षा में बंद किया गया था.