रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान (Azam Khan) के लिए तमाम मुश्किलों के बीच राहत की खबर है. दरअसल, रामपुर में बिजली चोरी के मामले में नामजद सपा सांसद आजम खां की पत्नी और राज्यसभा सदस्य तंजीन फातिमा (Tazeen Fatma) को कोर्ट मे बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने तंजीन फातिमा की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. अपर जिला कोर्ट ने बिजली चोरी के मामले में हुई सुनवाई में तंजीन फातिमा को जमानत देने का आदेश सुनाया है. 


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गौरतलब है कि प्रशासन ने पिछले दिनों सपा सांसद आजम खान के हमसफर रिसॉर्ट पर छापेमारी की थी. छापेमारी के वक्त वहां पर चोरी से बिजली चलती हुई मिली थी. जिस पर बिजली विभाग ने बिजली कनेक्शन काटते हुए रिसॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में सपा सांसद आजम खान की पत्नी एवं राज्यसभा सदस्य तंजीन फातिमा के खिलाफ कोतवाली में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था. साथ ही उन पर करीब 30 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका था.