Lucknow News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा के चर्चित DSP हत्याकांड में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. 2 मार्च 2013 में डीएसपी जियाउल हक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके मैनेजर व एक्स शूटर पर लगाया गया था. 


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राजा भैया को क्लीन चिट
सीबीआई कोर्ट ने जांच के आगार पर राजा भैया और गुलशन यादव को क्लीन चिट दी है. लेकिन हत्या में शामिल पाए गए फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल को कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराया गया है. 


गोली से पहले लाठी-डंडों से मारा
2 मार्च 2013 में कुंडा में जियाउल हक की हत्या की गई थी. दरअसल, डीएसपी के पद पर तैनात जियाउल हक बालीपुर गांव के प्रधान नन्हें यादव की हत्या होने की सूचना पर उनके घर पर गए थे. तभी भीड़ ने उनपर हमला कर दिया था. आरोपियों द्वारा गोली मारने से पहले डीएसपी को लाठी-डंडों से पीटा गया था. बाद में उनको गोली मारी गई थी. 


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