देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई. कैबिनेट के सामने कुल 32 प्रस्ताव रखे गए थे, जिन्हें मंजूरी मिली. इसमें नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई. नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने के प्रस्ताव को भी इस बैठक में मंजूरी दे दी गई. नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की मंजूरी दे दी गई.


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उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को भी इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई. इसके तहत किसी भी दंगे या हिंसा में हुए नुकसान की वसूली दंगाइयों से किए जाने का प्रावधान है. इस बिल को उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में रखा जा सकता है. बैठक में पारित अन्य प्रस्तावों के तहत नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर किया जाएगा. प्रदेश में खनन विभाग के अंतर्गत वन टाइम सेटलमेंट योजना को इस बैठक में मंजूरी दे दी गई. उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर प्रतिकार 2 लाख से 5 लाख मुआवजा राशि दिए जाने को भी मंजूरी दी गई. उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई. 


आपको बता दें कि प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेम चंद्र अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य सुबोध उनियाल मौजूद रहे. 


कई प्रस्तावों को मंजूरी 
नगर पालिका परिषद डोईवाला का उच्चीकरण श्रेणी 3 से 1 में करने पर मंजूरी. 
उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रख्यापन के संबंध में केबिनेट की मंजूरी
नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाने पर मंजूरी. 
कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के तहत भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाने पर मंजूरी. 
उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर प्रतिकर/मुआवजा राशि भुगतान की नीति(2024) पर भी मंजूरी दे दी गई. इसके तहत 2 लाख से 5 लाख तक मुआवजा राशि दी जाएगी.


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