सुरेंद्र डसीला/देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का सत्र (session of uttarakhand assembly) 5 फरवरी को देहरादून स्थित विधानसभा भवन में सुबह 11 बजे से होने जा रहा है. विधानसभा सत्र को लेकर आज शुक्रवार को विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है. बता दें, 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित हुआ था, जिसके बाद आज सत्र किए जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है.


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अनिश्चितकाल के लिए हुआ था स्थगित
पिछले साल 8 सितंबर को सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गयाथा  सत्र के तीसरे दिन सरकार ने उत्तराखंड विनियोग (2023-2024 का अनुपूरक) विधेयक समेत 11 विधेयक ध्वनिमत से पारित कराए थे और  विधानसभा की कार्यवाही देर रात तक चली थी.


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इस सत्र को बुलाने का मुख्य कारण यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (uniform civil code) का मसौदा सदन के पटल पर रखा जाएगा.  जिसे पारित करने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लागू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है. यूसीसी (Uniform Civil Code)का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखने के साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधित विधेयक को भी सदन में पारित कराया जाएगा. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4 फीसदी आरक्षण दिए जाने संबंधित विधेयक को पारित किया जाएगा. इसके साथ ही व्यवसाय संघ (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2020 के निरसंग संबंधित प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा जाएगा. कुछ अन्य विभागों की वार्षिक रिपोर्ट समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं.


ध्वनिमत से 11 विधेयक पारित 
पिछले साल विधानसभा सत्र के तीसरे दिन देर रात तक चले सदन में ध्वनिमत से 11 विधेयक पारित किए गए थे. इसमें उत्तराखंड सड़क संरचना सुरक्षा संशोधन विधेयक, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी, उत्तराखंड संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम संशोधन विधेयक,उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधन विधेयक,  उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना विकास एवं विनियमन विधेयक, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान संशोधन विधेयक,उत्तराखंड निरसन विधेयक, राज्य विश्वविद्यालय विधेयक,निजी विवि विधेयक,उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम संशोधन विधेयक, पारित हुए थे.


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