Uniform Civil Code: उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता पर लगाई मुहर, जानें 859 पन्नों की रिपोर्ट के अहम प्रावधान
Uttarakhand Cabinet Meeting : धामी सरकार ने रविवार शाम करीब 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. सीएम आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में UCC ड्राफ्ट पेश किया गया. इसके बाद धामी कैबिनेट ने इसे पास कर दिया.
Uttarakhand Cabinet Meeting : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास पर रविवार को कैबिनेट बैठक हुई. इसमें धामी कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) रिपोर्ट को मंजूरी दे दी. इसके बाद 6 फरवरी को UCC से जुड़ा बिल उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा.
6 फरवरी को बिल पेश होगा
बता दें कि धामी सरकार ने रविवार शाम करीब 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. सीएम आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में UCC ड्राफ्ट पेश किया गया. इसके बाद धामी कैबिनेट ने इसे पास कर दिया. अब इसे बिल के तौर पर विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा.
UCC समिति का गठन किया गया था
ऐसे में अब उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक कानून लागू हो जाएगा. बता दें कि उत्तराखंड में लंबे समय से UCC लाने की मांग की जा रही थी. इस पर धामी सरकार ने 27 मई 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया. UCC समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंप दी.
UCC ड्राफ्ट की ये अहम बातें
अगर उत्तराखंड में UCC लागू होता है तो पूरे राज्य में पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी. साथ ही उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों को बराबर का हिस्सा मिलेगा. विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा. पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और आधार उपलब्ध होंगे. एक पत्नी के जीवित रहते कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकेगा. लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा. अनुसूचित जनजाति के लोग इस कानून से बाहर होंगे. उत्तराखंड आजादी के बाद इसे अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.