Dhanteras 2024: धनतेरस के पर्व को आने में अब कुछ ही वक्त रह गया है. बात धनतेरस की होती है तो सब सोचते हैं क्यों न इस त्योहार पर कुछ न कुछ सोने की चीज या ज्वैलरी आदि खरीद ली जाए. सोने की खरीदारी कर रहे हैं तो ये जरूर जान लीजिए कि आप कितना सोना खरीद सकते हैं या कितना सोना आप घर पर अपने पास रख सकते हैं. एक अहम सवाल ये भी है कि आप अगर धनतेरस के मौके पर अपने पुराने गहने लेकर सुनार के पास जाते हैं तो क्या गहने बेचने पर भी टैक्स लगेगा. आइए इसका उत्तर देते हैं.


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कितना खरीद सकते हैं सोना 


अगर घर पर सोना रखने की सीमा पर बात की जाए तो आयकर कानून के मुताबिक घर में एक सीमित मात्रा में ही सोना रखा जा सकता है. अगर आप अधिक सोना रखते हैं तो आपको उसके दस्तावेज भी रखने होंगे. जैसे कि खरीदारी की रसीद आदि. विवाहित महिलाओं को अपने पास आधा किलो सोना रखने की इजाजत है. वहीं कुंवारी महिलाएं 250 ग्रा. सोना रख सकती है. पुरुषों को सिर्फ 100 ग्रा.सोना रखने की इजाजत है.


सोने से जुड़ी एक अहम बात ये है कि अगर आपको विरासत में सोना मिला है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि अगर सोने की मात्रा ज्यादा है तो आपको इसकी रसीद दिखानी होगी. सोने की ब्रिकी से जुड़ी एक अहम बात ये है कि सोना बेचने पर टैक्स लगता है. सोने की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है.


वहीं अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को तीन साल के अंदर बेचते हैं तो इससे होना वाल मुनााफा आपकी आय में जुड़ जाएगा. फिर उस हिसाब से टैक्स लगेगा. तीन साल की समय सीमा के बाद बेचने पर तो प्रॉफिट पर 20 परसेंट इंडेक्सेशन और 10 प्रतिशत बिना इंडेक्सेशन के टैक्स लगता है. गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखने पर प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगता है.


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