Lockdown: बिजली उपभोक्ताओं को त्रिवेंद्र सरकार की राहत, दी ये बड़ी छूट
विद्युत उपभोक्ताओं के हित में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 30.6.2020 तक किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विद्युत देयों के भुगतान नहीं किए जाने की दशा में बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाने के भी निर्देश दिए हैं.
देहरादून: उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सीएम त्रिवेंद्र के निर्देश पर कई अहम फैसले लिए गए हैं. किसानों, उद्योगों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की मांग और लॉकडाउन की कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. त्रिवेंद्र सरकार ने तय किया कि निजी नलकूप श्रेणी में विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट दी जाएगी, जिससे 20 हजार किसानों को लाभ मिलेगा.
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आदेश के तहत 30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलम्ब भुगतान अधिभार में छूट दी जा रही है. इसमें आने वाले 3 करोड़ 64 लाख रुपये के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. इसके अलावा 2 लाख 70 हजार औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी लाभ दिया गया है.
औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से मार्च 2020 से मई 2020 तक की गई बिजली खपत के सापेक्ष फिक्सड/डिमान्ड चार्ज की वसूली स्थगित कर दी गई है. इसमें भी विलम्ब भुगतान अधिभार से छूट दी जाएगी. इससे 2 लाख 70 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा. इस पर आने वाले लगभग 8 करोड़ रूपए के वित्तीय भार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. सरकार ने 25 लाख बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान पर एक प्रतिशत की छूट देने का भी ऐलान किया है.
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सभी श्रेणियों के जो बिजली उपभोक्ता देय तिथि तक बिल का ऑनलाइन भुगतान करते हैं, उन्हें वर्तमान बिल की राशि में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. जिसमें एचटी उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख तथा एलटी उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 हजार रुपए की छूट दी जाएगी. इस पर आने वाले प्रतिमाह लगभग दो करोड़ के व्यय का वहन यूपीसीएल द्वारा किया जाएगा. जिससे 25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा. ये ही नहीं भुगतान न कर पाने पर 30 जून तक बिजली कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी गई है. विद्युत उपभोक्ताओं के हित में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 30.6.2020 तक किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता का विद्युत संयोजन विद्युत देयों के भुगतान नहीं किए जाने की दशा में बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाने के भी निर्देश दिए हैं.
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