फैजाबाद कचहरी ब्लास्ट केस: कोर्ट ने दो आतंकियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कोर्ट ने तारिक काजमी और मोहम्मद अख्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, सज्जाद उर रहमान को दोषमुक्त कर दिया गया है.
अयोध्या: 13 साल पहले हुए फैजाबाद कचहरी ब्लास्ट केस (Faizabad court blast case) में दो आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं एक को दोष मुक्त कर दिया गया है.
कोर्ट ने तारिक काजमी और मोहम्मद अख्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, सज्जाद उर रहमान को दोषमुक्त कर दिया गया है.
मंडल कारागार में अपर जिला जज प्रथम विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार ने केस की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया. सजा प्राप्त आतंकी तारिक काजमी आजमगढ़ व मो. अख्तर कश्मीर का रहने वाला है.
बता दें कि, फैजाबाद कचहरी ब्लास्ट केस में ATS ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था. इनमें से एक खालिद मुजाहिद की बाराबंकी जेल में मौत हो गई. 2008 में आरोपियों के खिलाफ एटीएस ने चार्जशीट दाखिल की थी. लंबी सुनवाई के बाद मामले में 10 दिन पहले ही फैसला सुरक्षित रखा गया था.
याद दिला दें कि 23 नवंबर 2007 को दोपहर 1 बजे कचहरी में दो विस्फोट हुए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 24 लोग घायल हो गए थे.
वहीं फैजाबाद के साथ-साथ लखनऊ, वाराणसी की कचहरी में भी सीरियल ब्लास्ट हुए थे. आतंकियों ने साइकिल में टिफिन बॉक्स में बम रखकर विस्फोट किए थे.