प्रयागराज: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से एमएलसी रह चुके सीवी इनिस (Cv Innis) को हर महीने अपनी बहू और उसके बच्चों को भरण पोषण के लिए हर महीने दो लाख रुपये देने होंगे. जिला कोर्ट (District Court) ने पूर्व बीएसपी नेता सीवी इनिश की बहू की याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया. 


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बहू ने दर्ज कराया था घरेलू हिंसा का केस
बहू ने पूर्व एमएलसी (Former MlC)  के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी ने अर्जी पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया. पूर्व बसपा एमएलसी सीवी अनिश की बहू शिल्पी मिचेल इनिस ने अपने पति की मौत के बाद अपने सास-ससुर समेत कई पर घरेलू उत्पीड़ने का केस दर्ज कराया था. ये केस प्रयागराज (Prayagraj) के नैनी औद्योगिक थाने में दर्ज है. 


हर महीने की 10 तारीख को देने होंगे 2 लाख रुपये
कोर्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के तहत ख़ुद और बच्चों के भरण पोषण के लिए अर्जी दाखिल की थी. जिला कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद बहू और उसके दोनों बच्चों के भरण-पोषण के लिए दो लाख रुपये हर महीने देने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद हर महीने की दस तारीख को रुपये देने होंगे.


साल 2016 में सड़क हादसे में हुई बेटे की मौत
23 अगस्त 2016 को पूर्व एमएलसी के बेटे बाबा इनिस की सड़क हादसे में मौत हो गई थी.


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