ट्रैफिक पुलिस गजब है! नोएडा की कार का कानपुर में कटा चालान वो भी बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का
Noida News: यूपी के दो जिलों से वाहन के चालान को लेकर ऐसे अजब मामले सामने आए हैं. जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. जहां कार का चालान अलग-अलग शहरों में कर दिया जाता है, वो भी हेलमेट न होने को लेकर.
UP News: सोचिए आपके पास कार है और उसका हेलमेट न होने को लेकर चालान हो जाए या जिस शहर में आप कभी गए ही नहीं हों, वहां से चालान का मैसेज आपके मोबाइल पर मिले वो भी सीट बेल्ट की जगह हेलमेट का. ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर और रामपुर के दो अजब-गजब मामले कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं. जहां कार का चालान अलग-अलग शहरों में कर दिया जाता है, वो भी हेलमेट न होने को लेकर.
पहले बात करते हैं नोएडा की. जहां एक महिला की कार का चालान कानपुर में कट गया. हैरानी की बात यह है कि महिला के पास कार है जबकि उसका चालान दोपहिया वाहन का हेलमेट न लगाने को लेकर हुआ है. महिला के चालान में एक स्कूटी की फोटो लगी हुई है. जिसमें दो युवक बिना हेलमेट सवारी करते नजर आ रहे हैं. महिला ने मामले को संज्ञान में लेने की अपील की है.
नोएडा के बिसरख में तैनात डॉक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि वो ऑनलाइन ट्रैफिक चालान चेक कर रहे थे, तो वहां उन्हें वाइफ पूजा सिंह की कार के नंबर का 10 जून का एक चालान मिला. ये चालान बिना हेलमेट स्कूटी चलाने का है. उसमें स्कूटी की फोटो भी लगी हुई है, जबकि नंबर उनकी कार का पड़ा है. जबकि वो लंबे समय से नोएडा में ही हैं और कानपुर नहीं गए. उनका कहना है कि ये ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही है या कुछ और, इसका पता लगाया जाना चाहिए.
यही नहीं ऐसा ही एक मामला से भी सामने आया. यहां के कृष्ण बिहार, थाना सिविल लाइंस निवासी तुषार सक्सेना का कहना है कि वह कभी नोएडा नहीं गए लेकिन नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने उन पर बिना हेलमेट कार चलाने का जुर्माना लगा दिया गया. बीते साल नवंबर में उनको चालान का मैसेज मिला. पहले इसे भूल समझ नजरअंदाज कर दिया लेकिन जब उनको ईमेल से नोटिस मिला कि चालान नहीं भरा तो कोर्ट में पेश होना पड़ेगा तो उनके होश उड़ गए.
कार मालिक का कहना है कि मार्च 2022 में उन्होंने कार खरीदी थी. गाजियाबाद से रामपुर इसका ट्रांसफर कराया. वह कभी भी नोएडा नहीं गए. उन्होंने कहा क्या कार में भी हेलमेट पहनने का कोई नियम है, अगर है तो इसको लेकर अधिकारियों को लिखित में देना चाहिए. उन्होंने मामले की जांच के बाद 1000 रुपये जुर्माने वापस लेने की बात कही है.
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