अजीत सिंह/ जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर की अटाला मस्जिद बहुत समय से चर्चा में हैं. हिन्दू पक्ष ने इस मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया है और अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की गुहार लगाई है. दोनों पक्षों के वकील अनिल कुमार सिंह और अजय प्रताप सिंह ने केस के क्षेत्राधिकार व पोषणीयता पर बहस की. जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने और वाद के क्षेत्राधिकार व पोषणीयता के बिंदु पर आदेश के लिए 28 मई तय कर दी. 


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मुस्लिम पक्ष का दावा
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि अटाला मस्जिद का निर्माण फिरोजशाह ने सन 1393 में करवाया था, जिसको तैयार होने में 15 साल लगे थे. ये दावा बिलकुल गलत है कि अटाला देवी मंदिर को तोड़कर फिरोजशाह तुगलक ने मस्जिद बनाई थी. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का दावा है कि फिरोजशाह तुगलक ने एक मदरसे का भी निर्माण किया था, जिस साकशिय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दस्तावेजों में भी जानकारी मिलती हैं.  


हिन्दू पक्ष का दावा
वहीं इस बात पर हिन्दू पक्ष के लोगों का कहना है कि जिस भारतीय पुरातत्व दस्तावेजों की बात मुस्लिम पक्ष कर रहा है उनही दस्तावेजों की कई रिपोर्टस मे यह लिखा है कि वाद संपत्ति अटाला माता मंदिर के स्थान पर अटाला मस्जिद बनाई गई थी. अटाला देवी मंदिर के पत्थरों से अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया था. अटाला मस्जिद में अटाला शब्द  उर्दू का नहीं है ये हिन्दू शब्द है जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है.