इरफान सोलंकी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में किया सरेंडर
सपा विधायक इरफान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर कर दिया.
कानपुर: सपा विधायक इरफान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सरेंडर कर दिया. उनके साथ उनके भाई भी पहुंचे. पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है. इरफान लंबे समय से फरार चल रहे थे. कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. दरअसल, एक महिला के कच्चे मकान को जलाने और उसे वहां से बेदखल करने के मामले में इरफान और उनके भाई की तलाश कर रही थी. इरफान पर आईपीसी की धारा 420,467,468 और 120 सहित अन्य धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है.
क्या है पूरा मामला?
बीते 8 नवंबर को सोलंकी और रिजवान पर एक महिला के साथ भूमि विवाद के बाद दंगा और आगजनी करने का मामला दर्ज हुआ था. महिला ने दोनों भाइयों पर उसके घर को जलाने का आरोप लगाया था. पीड़िता फातिमा का आरोप है कि उसके पास पॉश डिफेंस कॉलोनी में 535 वर्ग गज का एक प्लॉट है, जहां वह 1986 से रह रही थी. विधायक और उसके भाई ने उसकी लगभग 200 वर्ग गज जमीन हड़प ली थी. इस मामले में ही पुलिस सपा विधायक की तलाश में जुटी थी.
फर्जी आधार कार्ड मामले में दर्ज हुआ है केस
सपा विधायक इरफान सोलंकी पर हाल ही में फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर हवाई यात्रा करने के मामले में केस दर्ज किया गया है. पुलिस का दावा है कि इरफान ने नकली आधार कार्ड पर दिल्ली और मुंबई की हवाई यात्रा की. पुलिस ने इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसके साथ ही विधायक की इस काम में मदद करने के लिए 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है.
जमानत के मामले में अब सुनवाई 5 दिसंबर को
कानपुर में इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत के मामले में कोर्ट ने तारीख दे दी है. जमानत के मामले में अब सुनवाई 5 दिसंबर को की जाएगी. इरफान सोलंकी के वकील नरेश त्रिपाठी ने 2 दिन का वक्त मांगा था. जिस पर न्यायालय ने विचार करते हुए 5 दिसंबर सुनवाई की अगली तिथि नियत की है. इरफान के वकील नरेश त्रिपाठी का कहना है कि पुलिस ने जो केस डायरी दाखिल की है, उसमें कई नए तथ्य हैं. जिनका अवलोकन कर उनका जवाब दाखिल करना है.
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