Kuldeep Singh Sengar Interim Bail News: बीजेपी से निष्कासित विधायक और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. मेडिकल आधार पर सेंगर को यह अंतरिम जमानत दी गई है. हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ आदेश भी जारी किया है कि सेंगर को एम्स नई दिल्ली में भर्ती करवाया जाए और उनका मेडिकल किया जाए. कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट कोर्ट को सुझाव देंगे कि उनका इलाज क्या एम्स में करवाना संभव है. इस तरह का दावा है कि सेंगर मधुमेह, मोतियाबिंद, रेटिना जैसी दिक्कतों और कई अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं.


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हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश 
उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हुई हिरासत में मौत के लिए सेंगर को मिली 10 साल की जेल की सजा को मेडिकल आधार पर निलंबित किए जाने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट जवाब मांगा. वहीं हाईकोर्ट ने ये भी आदेश किया है कि सेंगर की मेडिकल स्थिति पर जेल अधिकारी एक रिपोर्ट दाखिल करें. कोर्ट ने अगले साल 13 जनवरी को मामले में आगे की सुनवाई करने की तारीख तय की है. जज मनोज कुमार ओहरी ने केस को लेकर कहा कि "सिर्फ केवल मेडिकल आधार तक ही नोटिस जारी होगा" सीबीआई के वकील ने कोर्ट इस संबंध में जानकारी दी है कि इस साल जून में सेंगर को दोषी ठहराने के खिलाफ वाली उनकी अपील के लंबित रहते हुए निलंबित करने से हाई कोर्ट ने इनकार किया था."


मामला साल 2017 का है
जानकारी दे दें कि उन्नाव रेप केस मामला साल 2017 का है जब कुलदीप सेंगर पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया. यह मामला तब तूल पकड़ा जब साल 2018 में पीड़िता के पिता की मौत पुलिस हिरासत में कथित रूप ने हुई. मामले में 13 मार्च, 2020 को लोअर कोर्ट ने सेंगर को रेप पीड़िता के पिता की हिरासत हुई मौते के केस में 10 साल की सजा के साथ ही 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा भी दी. कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि जिसकी मौत हुई परिवार में वह अकेला था जो कमाने वाला था, ऐसे में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती.


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