Bahraich News:  उत्तर प्रदेश के बहराइच से बहुत बजडी खबर सामने आई है. जहां बहराइच हिंसा में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है. अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी. पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जिन 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया था. उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है. ऐसे में अब 23 अक्टूबर की सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.


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18 अक्टूबर को चस्पाए गए थे नोटिस
आपको बता दें कि PWD की तरफ से 18 अक्टूबर को बहराइच हिंसा में आरोपियों के घरों पर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया था. खुद कार्रवाई नहीं करने पर विभाग द्वारा बुलडोजर से कार्रवाई करने को कहा था. कार्रवाई से पहले विभाग की तरफ से नोटिस चस्पा कर अतिक्रमणकारियों से 3 दिन के भीतर खाली करने का निर्देश दिया था.


13 अक्टूबर को हुई थी हिंसा
घटना 13 अक्टूबर की है. जब बहराइच जिले के थाना हरदी के मजसी महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक बवाल हो गया था. ज्ञात हो कि जब मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हुए जुलूस मुस्लिम समुदाय के घर के आगे से निकला था. तभी वहां से जुलूस पर पथराव शुरु हो गया. यह बवाल देखते ही देखते इतना भयानक हो गया कि गोली लगने से रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को रोक दिया था.


सैयद महफूजुर्रहमान ने दायर की पीआईएल
बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट से रोक लगवाने के लिए लखनऊ हाईकोर्ट के वकील सैयद महफूजुर्रहमान ने पीआईएल दायर की थी. उनके अनुसार बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए चस्पाए गए नोटिस पर 17 तारीख लिखी हुई थी. जबकि वह 23 घरों पर 18 अक्टूबर को चिपकाए गए थे. जिन लोगों के घरों पर नोटिस लगाया गया था. उनमें से अधिकतर घरों में से कुछ लोग हिंसा के बाद जेल में बंद थे या फिर डर के चलते फरार थे. इसलिए कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई कि जिनको नोटिस में मिला है. वह अभी कोर्ट नहीं आ सकते हैं. हालात सामान्य होने तक बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए यह याचिका डाली गई है. जब सभी आरोपी कोर्ट में पेश हो सकें, तभी उनकी तरफ से सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाए. 


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