Sitapur News/Rajkumar Dixit: उत्तर प्रदेश के सीतापुर से पूर्व सपा विधायक को सीतापुर के ही एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन पर चल रहे पुराने मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने राधेश्याम पर चल रहे 16 साल पुराने केस में सजा सुनाई है. उनको यह सजा सरकारी कार्य में बाधा डालने और बलवा की धाराओं के अंतर्गत मिली है. सीतापुर के MPMLA कोर्ट के जज राजेंद्र सिंह ने यह सजा सुनाई है. 


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2008 का है मामला
आपको बता दें कि साल 2008 में  नगर पालिका परिषद सीतापुर के द्वारा लालबाग में अतिक्रमण हटवाने का काम किया जा रहा था. तभी सपा के पूर्व विधायक राधे श्याम जायसवाल ने अपने समर्थको के साथ वहां आकर अतिक्रमण हटवाने का विरोध किया था. इतना ही नहीं जेसीबी मशीन पर पथराव भी किया था. इसे लेकर आम जनमानस सहित दुकानदारों में भय व्याप्त हो गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ा था. इस मामले को लेकर पालिका के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी निहाल चंद्र ने सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल सहित 12 लोगो पर मुकदमा दर्ज कराया था.


आज आया है फैसला
उपरोक्त मामले में ही आज सीतापुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई करते हुए पूर्व सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल को सजा सुनाई है. न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने पूरे मामले की सुनावाई करते हुए सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि कल हुई सुनवाई में न्यायालय ने चार नगर पालिका कर्मचारियों को झूठी गवाही दिए जाने को लेकर नोटिस भी जारी किया था. 


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