बैंक में 1 लाख से ज्यादा जमा किए या निकाले तो नपेंगे! लोकसभा चुनाव को लेकर लागू नए नियम
Election Commission Guidelines for Bank: निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान बैंकों के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं. इसमें बैंक खाते में 1 लाख रुपये से ज्यादा जमा करने या निकासी समेत कई बिंदु शामिल हैं.
Election Commission Guidelines for Bank: लोकसभा चुनाव की डेट फाइनल हो चुकी हैं. तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं. इसी के तहत चुनाव के दौरान अगर किसी भी बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये से ज्यादा जमा या निकाले जाते हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी को जानकारी देनी होगी. यह नियम उनके लिए लागू होगा जिन्होंने बीते दो महीने में ऐसी जमा या निकासी न की हो.
इसके अलावा किसी बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपये से ज्यादा निकाले जाते हैं तो इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को दी जाएगी. साथ ही बैंकों को सभी संदेहास्पद लेनदेन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ बैठक में चुनाव में खर्च को लेकर निर्देश दिए. इसमें प्रमुख बैंकों के करीब 51 अधिकारी शामिल हुए.
इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा. बैख खाते को वह अपने नाम पर या अपने एजेंट के साथ संयुक्त खाता भी खोल सकता है. बैंक अकाउंट नामांकन से एक दिन पहले किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है. इसके लिए सभी बैंकों को विशेष काउंटर खोलने के निर्देश दिए गए हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैंको को निर्देश दिए हैं कि चुनाव के दौरान बैंकों द्वारा नकदी ले जाने के लिए ईएसएमएस पोर्टल से क्यूआर रिसिप्ट जनरेट कर नकदी परिवहन करने वाले वाहन के साथ चलने वाले अधिकारी व कर्मचारी को दी जाएगी. इसे चेकिंग के दौरान दिखाना होगा. अगर नकदी की जानकारी क्यूआर रिसिप्ट से मैच नहीं होने पर उल्लंघन माना जाएगा. अगर किसी टेक्निकल खामी की वजह से क्यूआर रसीद जनरेट नहीं हो पा रही है तो बैंकों के लिए नकदी परिवहन के लिए जारी एसओपी के अनुसार अपेक्षित साक्ष्य के साथ नकदी परिवहन किया जाएगा.
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