लखनऊ: सोशल मीडिया से जुड़े अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए जिला कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिया है. रविवार को जारी आदेश के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ निषेधाज्ञा कानून के अतंर्गत धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. पूरे जिले में यह कानून फिलहाल 30 मई तक लागू रहेगी. प्रशासन ने यह फैसला कोरोना वायरस और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लिया है.


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जिला प्रशासन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति किसी ग्रुप में भड़काऊ या फिर अफवाह फैलाने से जुड़ी कोई पोस्ट करता है तो सबसे पहले यह ग्रुप एडमिन का उत्तर दायित्व होगा कि वह उस पोस्ट को तत्काल डिलीट कराते हुए संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा.


इस दौरान पूरे जिले में किसी भी धार्मिक जुलूस, खेल संबंधी, व्यापारिक प्रदर्शनी, रैली आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा आगामी त्योहारों पर जुलूस, कार्यक्रम, प्रसाद वितरण यहां तक कि टेंट लगाना और लाउडस्पीकर तेज अवाज में बजाना भी प्रतिबंधित रहेगा.


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जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा (अंधे, अपाहिज और सिख धर्म की तरफ से रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू, तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन त्रिशूल और ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा. इसके अलावा इस दौरान पूरे जिले में पशुओं की बलि, मांस की बिक्री और मदिरा-भांग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.