मयूर शुक्ला/यूपी:  अगर आप डॉग लवर हैं तो हो जाएं सावधान क्योंकि अब कुत्तों को पालना और महंगा हो गया है. कई समय से इलाकों में लगातार कुत्ते के हमलों के मामले सामने आ रहे थे. इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं. इन्हीं कारणों के चलते लखनऊ नगर निगम ने  निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसमे अगर कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 500 रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा. सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. जिसके लिए तमाम गाइडलाइंस भी जारी किये हैं. हर कैटेगरी के अनुसार जुर्माना झेलना पड़ेगा. नोएडा और गाजियाबाद के सभी पेट डॉग रखने वाले को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा. 


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एंटी लार्वा का छिड़काव
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका वैक्सीनेशन करके हमें दोबारा वही पर छोड़ना होता है. यही नियम है लेकिन वैक्सीनेशन के बाद उनका अग्रेशन कम हो जाता है. शहर में फैल रहे डेंगू को लेकर उन्होंने बताया कि नगर निगम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है एंटी लार्वा  का छिड़काव कराया जा रहा है. लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है. जहां से शिकायत मिलती है वहां पर ज्यादा टीम लगाकर काम करवाया जा रहा है. कुछ दिन बाद मौसम बदलते ही डेंगू का प्रकोप शहर में काम हो जाएगा.


नगर निगम के पास सारा डाटा
आए दिन सोसायटियों और कालोनियों से श्वानो द्वारा काटे जाने की भी शिकायतें सामने आ रही थीं.  ऐसे में नगर निगम ने श्वानों के रजिस्ट्रेशन का अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया है. इससे नगर निगम के पास एक डाटा तैयार हो जाएगा. साल भर बाद दोबारा से रिन्यूअल कराना होगा.  


श्वान पालने पर भी रजिस्ट्रेशन
ताजनगरी आगरा में भी अब श्वान पालने का शौक महंगा साबित हो रहा है. इसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम में कराना होगा. नगर निगम ने विदेशी और देशी श्वानों के रजिस्ट्रेशन की अलग-अलग फीस रखी है.  विदेशी नस्ल के स्वानों के लिए 500 रुपए और देशी नस्ल के श्वानों के लिए 100 रुपए सालाना रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है.  इसके साथ ही उन लोगों के खिलाफ़ भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं. 


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