Supreme Court Guideline on Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई की कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 1 अक्टूबर को होने अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है. उन्होंने साफ किया है कि बिना कोर्ट के आदेश पर इस समयाविधि में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न की जाए. हालांकि अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर अगर किसी तरह का अतिक्रमण है तो वो हटाया जा सकता है. उसे हटाने पर कोई रोक नहीं है.


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अखिलेश यादव का बयान
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई की और तय समय के लिए इस पर रोक लगा दी है. इस पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है. भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बुलडोजर विपक्ष की आवाज को जानबूझकर दबाने के लिए चलाया गया. इस निर्देश के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं जिससे बुलडोजर बंद हो गया. अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि सीएम, यूपी सीएम व बीजेपी के लोगों द्वारा 'बुलडोजर' का महिमामंडन किया गया जैसे कि यह न्याय है. अखिलेश ने ये भी कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है तो इस पर मुझे ऐसा लगता है कि बुलडोजर बंद हो जाएगा व  कोर्ट के जरिए न्याय होगा.


कांग्रेस ने बुलडोजर एक्शन पर किया हमला
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पूरा परिवार बुलडोजर एक्शन से प्रभावित होता है. कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी (UP Congress) ने कहा है कि यह फैसला यूपी सरकार पर तमाचा है. प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के जरिये सरकार भय का माहौल बनाना चाहती थी. योगी आदित्यनाथ सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को परे रखकर संविधान का उल्लंघन कर रही थी.


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