Atul Subhash child custody case: अतुल सुभाष मामला एक बार फिर चर्चाओं में है. अतुल सुभाष की मां अंजू देवी की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बच्चे की कस्टडी उन्हें यानी दादी को सौंपे जाने की मांग की. वकील ने कहा कि बच्चे की उम्र 4 साल है और मां उसकी सही ढंग से देखभाल नहीं कर पाएगी. नियमों के मुताबिक 6 साल से कम उम्र के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल नहीं कर सकते लेकिन फिर भी बच्चा करीब डेढ़ साल से बोर्डिंग स्कूल में है. अगर एक अभिभावक दूसरे अभिभावक की मौत के केस में आरोपी है तो जरूरी नहीं कि बच्चे की कस्टड़ी दूसरे अभिभावक को मिले. कोर्ट अपने फैसले में यह पहले भी साफ कर चुका है.


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अगली सुनवाई 20 जनवरी
पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने वाले अतुल सुभाष की मां की याचिका पर मंगलवार (7 जनवरी, 2025) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. अतुल की मां अंजू देवी ने पोते की कस्टडी की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने इसे लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई. कोर्ट ने ये कहा कि अपनी मां के पास बच्चा है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के साथ ही अतुल की पत्नी से बच्चे की स्थिति पर हलफनामे की मांग की है. मामले पर अगली 20 जनवरी को सुनवाई होगी.


नोट में कई आरोप 
आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी, रिश्तेदारों के साथ ही उत्तर प्रदेश के एक जज पर उत्पीड़न और जबरन वसूली की कोशिश का आरोप लगाते हुए एक वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें पत्नी व उसके रिश्तेदारों पर उस पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. नोट में झूठे मामलों के जरिए आरोप लगाने की बात थी.