लखनऊ: अब दिव्यांगजनों के लिए उत्तर प्रदेश के नगर निकायों की नौकरी में भी चार प्रतिशत सीट को आरक्षित कर दिया जाएगा. निकायों में केंद्रीयत सेवा के समूह क, ख, ग व घ के पदों में क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) तौर पर यह आरक्षण दिए जाएंगे. इससे संबंधित शासनादेश नगर विकास विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नगर विकास विभाग ने नहीं किया था लागू 
जानकारी दे दें कि सरकारी सेवाओं के पदों में दिव्यांगजन कल्याण विभाग की ओर से चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने को लेकर साल 2021 में ही नीति को तैयार किया गया इसके बाद इस नीति को सभी विभागों को भेज दिया गया. दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने से जुड़ी इस नीति को अंगीकार करने को सभी विभागों से कहा गया था. करीब दो वर्ष तक इस नीति को अपने यहां नगर विकास विभाग ने लागू नहीं किया था.


दिव्यांगजनों को क्षैतिज आरक्षण 
इस संबंध में जब उच्च स्तर से नाराजगी जताई गई तब जाकर दिव्यांगजन कल्याण विभाग के शासनादेश को नगर विकास विभाग ने अंगीकृत कर लिया. विभाग की ओर से जारी आदेश पर गौर करें तो में सभी नगर निकायों को केंद्रीयत सेवा के हर एक पद की भर्ती में क्षैतिज आरक्षण दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सख्ती से और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है.


दिव्यांगजनों को क्षैतिज आरक्षण 
इस संबंध में जब उच्च स्तर से नाराजगी जताई गई तब जाकर दिव्यांगजन कल्याण विभाग के शासनादेश को नगर विकास विभाग ने अंगीकृत कर लिया. विभाग की ओर से जारी आदेश पर गौर करें तो में सभी नगर निकायों को केंद्रीयत सेवा के हर एक पद की भर्ती में क्षैतिज आरक्षण दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सख्ती से और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है.


और पढ़ेंं- Opal Stone Benefits: जीवन को सुख सुविधाओं से भर देगा ओपल रत्न, जानें इसे धारण करने के नियम व महत्व