लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दिव्यांगों के लिए अच्छी खबर है. सिटी बसों में दिव्यांग मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे. इसको लेकर शासन ने नगर विकास विभागों को निर्देश जारी किए हैं. यानी अब जिन दिव्यांगजनों के पास यूडीआईडी कार्ड (विशिष्ट पहचान पत्र) होगा तो उन्हें परिवहन विभाग की सामान्य बसों में बैठने से रोका नहीं किया जाएगा.  साथ ही दिव्यांगों के लिए सभी विभागों में प्रमोशन के लिए भी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.  


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इसके अलावा 80 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांगता की स्थिति में सहायक को साथ में ले जाने की अनुमति होगी. जानकारी के मुताबिक शासन के संज्ञान में आया था कि नगर विकास विभाग की बसों से दिव्यांगों को उतार दिया जाता है. इस तरह के मामलों को रोकने और दिव्यांगों के हित के लिए शासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं और नगर विकास विभाग को अपने स्तर से सभी संबंधित अधिकारियों व बस परिचालकों को जरूरी निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है.


साथ ही अगर कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे दिव्यांग के लिए प्रमोशन में मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा. हालांकि 40 फीसदी या उससे ज्यादा दिव्यागता वाले शख्स ही आरक्षण का लाभ ले सकेंगे. साथ ही एडेड माध्यमिक विद्यालयों में दिव्यांग कार्मिकों को वाहन भत्ता, माध्यमिक शिक्षा विभाग को दृष्टिहीन शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में राइटर और अस्पतालों में दिव्यांगजनों के लिए ओपीडी पंजीकरण के लिए अलग लाइन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सीधी भर्ती में भी आरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.