Dry Day Holi 2024: होली पर जाम छलकाने वालों के लिए बुरी खबर है. होली को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने शख्त रुख अपनाया है. उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से प्रदेश के हर जिले में गाइडलाइन जारी की गई है. इस दौरान प्रदेश में होली के दिन और अगले दिन की दोपहर तक जाम नहीं छलका पाएंगे. सरकार की ओर से ढेड़ दिन का ड्राई डे घोषित किया गया है. इस दौरान प्रदेश की हर शराब कि दुकान पर ताला लटका हुआ नजर आएगा. लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के सभी शहरों और गांवों में होली के पर्व पर 25 मार्च को शराब बिक्री पर रोक रहेगी. शराब,बीयर,ताड़ी और भांग की दुकानें पूर तरह से बंद रहेंगी.लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ये आदेश दिया. होली के त्योहार को देखते हुए रविवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार को शाम 5 बजे तक सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी. इसमें सभी अंग्रेजी शराब की दुकान, मॉडल शॉप, बीयर शॉप, देसी शराब के ठेके और भांग के ठेके शामिल हैं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आपको बता दें कि सरकार ने होली के दिन यानी 25 मार्च को पूरे दिन ड्राई डे घोषित किया है. इस दिन शाम 5 बजे तक अंग्रेजी व देसी शराब, बीयर, माडल शाप, भांग की दुकानें बंद रहेंगी.  शाम 5 बजे के बाद रात 10 बजे तक शराब की बिक्री हो सकेगी. इस दौरान आबकारी विभाग की नजर ठेकों पर रहेगी, जिससे की चोरी-छिपे शराब की बिक्री न हो सके. शराब पीने के शौकीन पहले ही शराब के इंतजाम में जुट गए हैं.


इस महीने एक दिन और ड्राई डे होने वाला है. इस दिन भी शराब पर पाबंदी रहेगी. 29 मार्च को गुड फ्राई डे है और इसी दिन प्रदेश में इस महीने का दूसरा ड्राई डे रहेगा. सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि बंदी के समय किसी भी दुकान से शराब की बिक्री पकड़ी गई तो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. होली पर शराबबंदी का उल्लंघन करने वाली दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है. उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.


यह भी पढ़े-  सपा से बागी बाहुबली विधायक को मिला तोहफा, अभय सिंह को Y श्रेणी की सुरक्षा