एग्जाम कराने वाली एजेंसी से लेकर नकल कराने वाले तक नपेंगे, 10 प्वाइंट में जानें पेपर लीक पर यूपी का कानून
UP Government News: नकल माफिया पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा ( अनुचित साधनों की रोकथाम ) विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है. इस अध्यादेश के तहत अब पेपर लीक और नकल कराने वाले गिरोह के सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकेगी. यहां तक कि एक करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावस की सजा भी दी जा सकती है.
UP Government News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले और नकल कराने वाले गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक नया अध्यादेश जारी कर दिया है. जिसके तहत कम से कम 2 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास और अधिकतम एक करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है. योगी सरकार ने मानसून सत्र के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा ( अनुचित साधनों की रोकथाम ) विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है. आइये विस्तार से आपको बताते हैं इस अध्यादेश में क्या-क्या प्रावधान हैं.
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