Allahabad High Court News: भड़काऊ भाषण मामले (Hate Speech Case) में अब समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कोर्ट ने आजम खां को वायस सैंपल देने का निर्देश दिया है. आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जोर का झटका लगा है. उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर के आदेश को चुनौती दी थी. जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज किया और आजम खां को वायस सैंपल देने के निर्देश जारी कर दिए हैं.


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आजम पर आरोप
आजम खान की मांग को हाईकोर्ट ने अस्वीकार करते हुए गुरुवार को वॉयस सेंपल देने की रिकॉर्ड कर सैपल के तौर देने का निर्देश दिया है. जानकारी दे दें कि 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते भड़काऊ भाषण दिया. आजम पर आरोप है कि उन्होंने भाषण में कुछ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया. मामले में रामपुर के टांडा पुलिस से धीरज कुमार सिंह ने शिकायत की जिनके बाद आजम खान के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ ही एससी-एसटी एक्ट का केस दर्ज किया था. आरोप पत्र  कोर्ट में दाखिल किया गया. कोर्ट ने इस आरोप पत्र का संज्ञान लिया और मामले पर सुनवाई की. 


वॉयस सेंपल 
ट्रायल के दौरान ये सामने आया कि भाषण की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को केस डायरी में विवेचक के द्वारा जोड़ा गया था. हालांकि आरोप पत्र में रिकॉर्डिंग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया. आजम खान ने हाईकोर्ट में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी जहां पर उनके वकील ने कई टेकनिकल बिंदुओ पर पर बात करते हुए रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो पर सवाल उठाए थे. वकील ने कहा था कि नायब तहसीलदार गुलाब राय ने पर्सनली ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई थी. हाईकोर्ट ने इन दलीलों को नामंजूर करते हुए फिलहाल एक बड़ा फैसला सुनाया.


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