CBI Court on Raju Pal Murder Case: बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आई है. सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को माफिया अतीक अहमद के शूटर आबिद प्रधान, जावेद, अब्दुल कवि, फरहान, इसरार और रंजीत पाल को दोषी ठहराया. सीबीआई की लखनऊ कोर्ट ने इन सभी को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई. इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ भी नामजद थे, लेकिन उनके मर्डर के बाद नाम हटा दिया गया. जनवरी साल 2005 में राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज में हत्या कर दी गई थी. माफिया अतीक और अशरफ  राजू पाल हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता थे. 


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अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी. दरअसल, राजू पाल ने अतीक अहमद को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था. इससे अतीक अहमद बौखला गया था. इसके बाद उसने बीएसपी विधायक राजू पाल को मार डालने की साजिश रची औऱ उसे अंजाम दिया. राजू पाल की बीवी भी पूजा पाल अभी चायल विधानसभा सीट से विधायक हैं. 


तत्कालीन बीएसपी एमएलए राजू पाल को 25 january 2005 को प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भून दिया गया था. विधानसभा चुनाव में भाई अशरफ की हार से अतीक राजू पाल से राजनीतिक दुश्मनी मानने लगा था. अतीक अहमद और अशरफ ने गुर्गों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था.


राजू पाल हत्याकांड के गवाह और अधिवक्ता उमेश पाल की भी जनवरी 2023 में हत्या कर दी गई थी. प्रयागराज में कोर्ट से लौटते वक्त उमेश पाल को अतीक के बेटे असद अहमद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अन्य शूटरों ने ताबड़तोड़ गोलियां और बम बरसा कर ढेर कर दिया था. इसमें दो पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे. 


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