Power Cut in UP: यूपी में नवरात्र-दशहरा पर बिजली कटौती की तो नपेंगे विद्युतकर्मी, शटडाउन की एसडीओ-जेई पर जिम्मेदारी होगी
Power Cut in UP: यूपी में नवरात्र, दशहरा के साथ ही अन्य कई त्योहारों को लेकर आदेश जारी किए गए हैं. यूपी पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से अक्टूबर महीने में पड़ने वाले त्योहारों के दिन अनुरक्षण कार्यों के लिए शटडाउन लेने पर रोक का आदेश दिया है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नवरात्र-दशहरा जैसे त्योहारों पर बिजली कटौती को लेकर आदेश जारी किए गए हैं. जिसके बाद अब इन त्योहारों के दिन अनुरक्षण कार्यों के लिए शटडाउन लेने पर रोक का आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के लागू होने के बाद त्योहार वाले दिन बिना रुकावट के बिजली सप्लाई होती रहेगी. यूपी पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक है पंकज कुमार जिन्होंने आने वाले अक्टूबर महीने में पड़ रहे त्योहारों को लेकर कई तरह के आदेश जारी किए हैं.
बिजनेस प्लान और अतिरिक्त बिजनेस प्लान
आदेश के तहत नवरात्र, दशहरा और अन्य त्योहारों के दिन अनुरक्षण कार्यों के लिए शटडाउन लेने पर रोक का आदेश दिया गया है. इन त्योहारों पर ऐसे काम किए जाएंगे जिनमें शटडाउन न लेना पड़े. एमडी की ओर से इस आदेश को अनुरक्षण महीने की कार्ययोजना में जोड़ते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर भी निर्देशित किया गया है. इस संबंध में शनिवार के दिन जारी एक और आदेश में आरडीएसएस के साथ ही बिजनेस प्लान और अतिरिक्त बिजनेस प्लान आदि के चलते हुए कामों को लेकर शटडाउन लेने के संबंध में एमडी ने जरूर निर्देश दिए हैं.
शटडाउन की कार्ययोजना
यूपी पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार द्वारा निर्देशित किया है कि न्यूनतम तीन दिन पहले योजनाबद्ध शटडाउन को लेकर कार्ययोजना बनाई जाए. इस कार्ययोजना का अनुश्रवण हर दिन एसडीओ किया करेंगे जिसकी सूचना टोल फ्री नंबर 1912 के साथ ही सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और व्हाट्सअप ग्रुपों के जरिए बिजली उपभोक्ताओं को पहुंचाई जाएगी. इस संबंध में ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि शटडाउन तय कटौती की अवधि में लिया जाए. इस व्यवस्था के लिए डिस्काम स्तर पर निदेशक (तकनीकी) जिम्मेवार होंगे.
वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बिजली बिल चुकाने से संबंधित नियम को बदला गया है, इस नये नियम के बाद उन उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है जो अपना बिजली बिल चेक के जरिए पे किया करते हैं. दरअसल, अब बिजली बिल का भुगतान करने में चेक काम नहीं आएगा. निगम की ओर से इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया गया है.
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