यूपी की ये बड़ी भर्ती हो गई रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश
UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षा की अर्हता मानकों में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है. इसके लिए शासन स्तर से ही बदलाव हो सकता है.
Police Radio Operator Recruitment canceled: उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द कर दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेच ने इसको लेकर आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह परीक्षा के मानकों में कोई बदलाव करे. भर्ती परीक्षा की अर्हता के मानकों में केवल शासन स्तर से ही बदलाव किया जा सकता है.
2022 में 936 पदों पर निकली भर्ती
जस्टिस आलोक माथुर की एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया है. साथ ही नए सिरे से बोर्ड को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. बता दें कि रवि शुक्ला की ओर से याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है. बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने साल 2022 में रेडियो ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकाली थी. कुल 936 पदों को भरा जाना था. इसके लिए करीब 80 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किया था जबकि करीब 40 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी.
अर्हता पर विवाद
इस भर्ती के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन में डिप्लोमा प्राप्त अर्हता थी. जबकि इससे पहले भर्ती बोर्ड की तब की चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव के जरिए डिग्री धारकों को ही आवेदन करने के लिए योग्य कर दिया. इसके बाद मौजूदा चेयरमैन राजीव कृष्णा ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया. इसके खिलाफ डिग्रीधारकों ने हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी.
मामला कोर्ट में होने की वजह से भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं किया गया था. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बोर्ड का अर्हता नियमों में बदलाव करना नियमों के खिलाफ है. इसके साथ ही पुलिस रेडियो भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है. यानी अब नए सिरे से यह भर्ती होगी.
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