Ganna Parchi Calendar 2023 / लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गन्ना बिक्री की पर्ची लेना किसानों के लिए अब इतना आसान नहीं होगा. किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा नहीं तो उन्हें बिक्री के लिए पर्ची लेने में परेशानी हो सकती है. किसानों ने अगर गन्ना की पत्ती, पराली या कूड़ा जलाया तो गन्ना बिक्री के लिए उनको पर्ची नहीं दी जाएगी. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया. एनसीआर के साथ ही पूरे प्रदेश के हर एक जिलों में पराली जलाने जैसी घटनाओं को लेकर सख्ती बरती जा रही है और इन गतिविधियों पर कड़ाई से रोक लगाने कहा गया है. बुधवार को मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के समय इस तरह के निर्देश जारी किए हैं. 


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पराली या कूड़ा जलाने की गतिविधि
कहा गया है कि पराली या कूड़ा जलाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके इसके लिए जिला व पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव हैं. इस तरह की घटनाएं जहां पर भी  हों वहां संबंधित कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. दो एकड़ से कम एरिया अर्थदंड 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ एरिया के लिए 5000 और पांच एकड़ से ज्यादा एरिया में पराली जलाने जैसी घटनाओं के लिए 15000 रुपये का अर्थदंड लगेगा. दुबारा पकड़े गए थो जुर्माना राशि बढ़ा दी जाएगी जो कि अनिवार्य रूप से लिया जाएगा.


पराली जलाने पर लगेगा जुर्माना
1 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रुपये का जुर्माना.
2 से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 5000 रुपये का जुर्माना.
5 एकड़ से अधिक भूमि के लिए 15000 रुपये का जुर्माना .
दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माने को बढ़ा दिया जाएगा. 
जुर्माने की वसूली अनिवार्य की जाएगी.


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