Uttra Pradesh Latest News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विभिन्न जिलों में खाने-पीने के सामानों में गंदगी मिलाए जाने पर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने एक उच्चस्तरीय बैठक में कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसी खाने-पीने की वस्तुओं में गंदगी वाली चीजें मिलाना बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. हर दुकान में नेम प्लेट लगानी होगी. होटल-रेस्तरां-ढाबा में काम करने वाले हर शख्स का वेरीफिकेशन होगा. मास्क लगाकर औऱ हाथों में ग्लब्स पहनकर ही खाने-पीने का सामान बनाया और बेचा जाएगा. मेरठ-गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और शामली में जूस में थूकने, तंदूरी की रोटियों में थूकने और जूस के साथ पेशाब मिलाने जैसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए ये आदेश दिया गया है. 


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हर दुकान की मानकों पर जांच की जाए
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसे ढाबों और रेस्टोरेंट के खान-पान के सामान और प्रतिष्ठानों की गहराई से जांच की जाए. हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए. खान-पान की चीज़ों की शुद्धता-पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा. नवरात्रि शुरू होने के पहले भी यह आदेश काफी अहम माना जा रहा है. भोजन बनाने और बेचने वाले सभी होटल-रेस्तरां और ढाबे पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा. शेफ हो या वेटर, सभी को मास्क लगाना होगा और ग्लव्स पहनने होंगे.


होटल-रेस्तरां में सीसीटीवी अनिवार्य
दिशानिर्देश के मुताबिक, होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. अपशिष्ट या किसी भी प्रकार की गंदगी की मिलावट की गई तो संचालक/प्रोपराइटर पर भी कठोर कार्रवाई होगी. सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि जनता के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं होगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी. खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने की गतिविधियों से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए. नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई की जाए.


अहम दिशानिर्देश


1. जूस-दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं. यह आम आदमी की सेहत पर तो बुरा प्रभाव डालती ही हैं, साथ ही धार्मिक आस्था और विश्वास को भी चोट पहुंचाती हैं. उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.


2. ढाबों और रेस्टोरेंट में खान-पान के सामानों की जांच समय समय पर की जाएगी. इन दुकानों के संचालकों और सभी कर्मचारियों का सत्यापन कराया जाएगा. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम ये जिम्मेदारी संभालेगी.


3. खान-पान की दुकानों पर उसके संचालक, प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम और पता प्रमुखता से लिखा जाना अनिवार्य होगा. खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून में इसको लेकर संशोधन भी किया जाएगा.


4. ढाबे-होटल-रेस्टोरेंट जैसी जगहों में सीसीटीवी लगाया जाए.ग्राहकों के बैठने के स्थान के साथ दुकान का अन्य हिस्सा भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए. हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा. जरूरत पड़ने पर पुलिस और प्रशासन को यह उपलब्ध कराया जाएगा


5. खान पान के केंद्रों पर साफ-सफाई हो. खाद्य पदार्थों को तैयार करने और परोसने वाला व्यक्ति मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करे.इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.


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