UP Agriculture News : योगी सरकार ने दी किसानों को सौगात, योजना का फायदा लेना हो तो लास्ट डेट से पहले करें आवेदन
Agriculture News : योगी सरकार ने प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू, (सी.आर.एम.) योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अन्नदाता किसानों को अनुदान का अवसर उपलब्ध कराया गया है. जिसके लिए दो जुलाई से ऑनलाइन आवेदनशुरू हो जाएंगे.
Lucknow : मोदी-योगी का डबल इंजन की सरकार ने अन्नदाता किसानों को प्रथमिकता दी है. किसानो को लिए चलाई गई अनेक योजनाओं के माध्याम से यूपी सरकार इसे साबित करने में लगी हुई है.
अब इस कड़ी में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू, (सी.आर.एम.) योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अन्नदाता किसानों को अनुदान का अवसर उपलब्ध कराया गया है. इसके तहत दो जुलाई से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
16 जुलाई तक कर सकेगें आवेदन
कृषि यंत्रों-सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउंटेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के आवेदन के लिए दो जुलाई को दोपहर 12 बजे से 16 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक बुकिंग कर सकते हैं.
विभागीय दर्शन पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर "यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के लिए बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त होगा.
आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए अपना अथवा ब्लड रिलेशन सदस्यों के मोबाइल से ही आवेदन मान्य होगा, जिसकी सत्यापन के समय पुष्टि भी की जाएगी.
आवेदन के समय देनी होगी धनराशी
पोर्टल https://www.agriculture.up.gov.in पर "यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें" लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी. जिसके लिए किसानों के दस हजार एक रूपये से लेकर एक लाख से कृषि यंत्रो के अनुदान के लिए जमानत धनराशी 2500 रूपये व एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए जमानत धनराशी पांच हजार रूपये होगी.
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