UP Madarsa Latest News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बैठक में बहुत अहम फैसला लिया है. इस निर्णय के तहत यूपी में 513 मदरसों की मान्यता रद्द हो सकती है. यह निर्णय यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के तहत लिया गया है. आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित एक कानून था. हालांकि इसके ऊपर आखिरी निर्णय मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार लेंगे. 


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क्या था कानून
यूपी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक्ट 2004 एक ऐसा कानून था. जो राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था. इस कानून के तहत, मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक था. इसके साथ ही बोर्ड मदरसों को पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी दिशानिर्देश प्रदान करता था. एक्ट के अनुसार मदरसा बोर्ड मदरसों की मान्यता भी रद्द कर सकता था. 


कर सकते हैं हैंडओवर
आज की बैठक में यह तय किया गया है कि कुल 513 ऐसे मदरसें हैं. जिनकरे ऊपर पहले समय में विवाद रहा है. लेकिन अभी भी इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार ही लेंगे. रजिस्ट्रार इन 513 मदरसों की मान्यता रद्द कर सकते हैं या खुद इन मदरसों के संचालक इन्हें सरकार को हैंड ओवर कर सकते हैं. इसके बाद इन मदरसों के बच्चो को बेसिक स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा. योगी सरकार ने हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाईं थी. इन समीतियों ने ही मदरसों की रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी. जिसमें 513 मदरसे का रिकॉर्ड कागज नहीं मिला था. 


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