UP Lucknow News: उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया व डीजीपी प्रशांत कुमार ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई बड़ी बातें कहीं. उन्होंने कहा कि बुलडोजर को लेकर लोगों के बीच कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं बुलडोजर कार्रवाई किसी भी हालत में किसी गरीब और बेकसूर पर नहीं हो सकती है. साथ ही उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जाती है. अगर किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह उत्तर प्रदेश शासन का स्पष्ट निर्देश है.


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बुलडोजर अवैध कब्जा खाली कराने के लिए
प्रशांत कुमार ने बताया कि बुलडोजर का इस्तेमाल मुख्य रूप से अवैध रूप से कब्जे की गई जमीन को खाली कराने और अवैध बिल्डिंगों को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि बुलडोजर की कार्यवाही पुलिस के द्वारा नहीं होती है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मौके पर मौजूद रहती है, लेकिन बुलडोजर का निर्णय सक्षम विभाग द्वारा लिया जाता है और केवल कानूनी तरीके से ही कार्यवाई की जाती है.


माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन 
डीजीपी ने बताया कि माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन होता है और पुलिस का बुलडोजर से सीधा कोई मतलब नहीं है. प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस केवल शिकायत मिलने पर जांच करती है और गलत पाए जाने पर ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है. उन्होंने पुनः जोर देकर कहा कि बुलडोजर किसी भी स्थिति में गरीबों के खिलाफ प्रयोग नहीं होता है.


प्रशासन ने वापल लिया बुलडोजर एक्शन का फैसला


बता दें कि पिछले दिनों कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त एवं पुनर्जीवित करने को लेकर सिंचाई विभाग ने एनजीटी के आदेश के बाद नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हित किया था. इसे लेकर पंत नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर और अबरार नगर में बुलडोजर चलाकर लाल निशान वाले घरों को ध्वस्त करना था.  इसके विरोध में लोग प्रदर्शन करने लगे थे. मामला ने तूल पकड़ और बात सीएम योगी तक भी पहुंची. सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद निर्देश दिया कि पंतनगर, खुर्रम नगर और अबरार नगर आदि में कुकरैल नदी के किनारे बने घरों को नहीं तोड़े जाएंगे. 


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