Petrol Diesel Rules: यूपी में हर किसी को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने के बदल गए नियम
UP Government New Rule for Petrol Diesel: यूपी में अब हर कोई पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद पाएगा. 18 साल से कम उम्र के छात्रों को ड्राइविंग करने से रोकने के लिए योगी सरकार ने एक फैसला लिया है. इस नए नियम को सख्ती से पालन कराने के लिए विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है.
UP Government New Rule for Petrol Diesel: यूपी में अब हर किसी के लिए पेट्रोल और डीजल खरीदना संभव नहीं होगा. यहां 18 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा. योगी सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया है. ताकि प्रदेश में नाबालिगों को ड्राइविंग करने से रोका जा सके. इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को झटका लग सकता है. माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग को सरकार ने ये आदेश दे दिया है.
फॉर्म भरकर देंगे अभिभावक
माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग को मिले आदेश के मुताबिक, यूपी के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों से एक फॉर्म भरवाया जाएगा. इसमें अभिभावक यह सुनिश्चित करके देंगे कि उनके नाबालिग बच्चे व्हीकल ड्राइव नहीं करेंगे और न ही वे उन्हें व्हीकल ड्राइव करने की अनुमति देंगे. यह एक तरह से शपथ पत्र होगा. इसे भरकर देना सभी के लिए अनिवार्य होगा.
पेट्रोल पंप से निगरानी
ये नियम प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के सभी स्टूडेंट्स को दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया है. सरकार ने बताया है कि बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए ही यह फैसला लिया गया है. इसलिए यह निर्देश दिया गया है कि अब 1 जुलाई से प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप पर नाबालिग को डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. साथ ही इसकी निगरानी पेट्रोल पंप से होती रहेगी और नोटिस भी चस्पा होगा.
सुरक्षा के लिए उठाए कदम
सूत्रों की मानें तो 18 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स ट्रैफिक नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं. हादसे होते हैं और पुलिस नाबालिग होने की वजह से उन पर ज्यादा कार्रवाई नहीं कर पाती. इसी वजह से सरकार की ओर से 6 जून को सभी विभागों की एक बैठक बुलाई गई थी. इसमें विचार विमर्श करके फैसला लिया गया कि नाबालिगों के लिए पेट्रोल-डीजल बैन किया जाएगा. नाबालिगों को ड्राइविंग करने से रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान की अहम कड़ी परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी होंगे. खाद्य एवं रसद विभाग और जिला पूर्ति अधिकारी सुनिश्चित कराएंगे कि पेट्रोल पंपों पर नाबालिगों को पेट्रोल-डीजल न मिले.